बिहार सरकार ने राज्य में गेंदे के फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत, बिहार सरकार गेंदे के फूल की खेती पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।’
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गेंदे की खेती की बढ़ती लोकप्रियता
देश में किसानों का झुकाव अब फूलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में गेंदे के फूलों की बाजार में काफी मांग है। इसकी खेती करने से किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। बिहार सरकार ने गेंदे के फूल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत 70 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है।
सरकारी सब्सिडी की जानकारी
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए वह गेंदे के फूल की खेती पर 70 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी।
Govt Scheme: गेंदे के फूल की खेती पर किसानो को मिलेगी 70% की सब्सिडी, ऐसे भर पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म
यदि आप बिहार के किसान हैं और गेंदे के फूल की खेती करना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत, बिहार के 23 जिलों के किसान गेंदे के फूल की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें पटना, आरा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली, बांका, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर और सहरसा जिले शामिल हैं। यहां के किसान बागवानी फसल गेंदे की खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
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योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान सबसे पहले राज्य सरकार की उद्यानिकी वेबसाइट पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना विकल्प चुनें।
- यहां जाने के बाद, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना पर क्लिक करें।
- इसके बाद, गेंदे के फूल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें।
- यहां क्लिक करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
- इसके बाद, मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें।
- सभी विवरण भरने के बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
योजना से जुड़ी मुख्य बाते
- योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा।
- यह योजना राज्य के 15 जिलों में संचालित है: अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल।
- गेंदे के फूल की खेती के लिए किसान के पास जमीन होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास LPC और अद्यतित रसीद होनी चाहिए। जिन किसानों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, वे समझौते के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। समझौते का प्रारूप दिए गए लिंक पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
- एक किसान योजना का लाभ अधिकतम 4 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक उठा सकता है।
- योजना की यूनिट दर ₹80000 प्रति हेक्टेयर है, जिस पर सब्सिडी राशि 50% है।
बिहार सरकार द्वारा दी जा रही यह सब्सिडी गेंदे के फूल की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने कृषि व्यवसाय को सफल बना सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।