एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर सजा हो सकती है आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो न्यूनतम छह महीने की सजा और न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना है। ये सजा और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं। आज के समय में पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। पैन केवल बैंक या आयकर रिटर्न से संबंधित अन्य लेनदेन में आवश्यक है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान और वित्तीय लेनदेन के लिए भी किया जाता है, लेकिन कभी-कभी लोग गलती से एक या एक से अधिक पैन कार्ड बना लेते हैं।
इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है
हालांकि ये पैन कार्ड सही पहचान और विवरण के आधार पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन 2016 से पहले आयकर विभाग को कई शिकायतें मिली थीं। इस शिकायत में खुलासा हुआ कि दो से ज्यादा पैन कार्ड हैं। अगर मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं तो मुझे क्या करना चाहिए: अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो उसे सरेंडर कर देना ही बेहतर है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया भी उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो यह अवैध होने के साथ-साथ धोखाधड़ी भी है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका पैन कार्ड किस वार्ड या सर्कल से बना है।

यह भी पढ़िए – 857Km रेंज और 9 एयरबैग वाली ये इलेक्ट्रिक कार देश में नितिन गडकरी ने की लॉन्च , सिर्फ 31 मिनट में होगी चार्ज
कैसे करे प्रक्रिया
- पैन कार्ड मुख्य रूप से आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं प्रत्येक पैन कार्ड में एक वार्ड होता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर इन वार्डों का पता चेक कर सकते हैं। वार्ड का पता लगाने के बाद आप अपने वार्ड अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं।
- यहां आपको आवेदन करना होगा। इसके साथ ही, आपको रुपये के बांड पेपर पर अपना और अन्य पैन कार्ड विवरण प्रदान करना होगा। वार्ड अधिकारी आपके पैन कार्ड की ऑनलाइन जांच करेंगे और रसीद जारी करेंगे।
- आपको आवेदन के साथ अपना मूल और अन्य पैन कार्ड जमा करना होगा। पैन कार्ड सरेंडर करने की इस प्रक्रिया में कभी-कभी 30 दिनों से अधिक समय लग जाता है।
- आपको आयकर विभाग की साइट पर जाकर अपने पैन कार्ड की स्थिति जाननी है, जहां पैन कार्ड की स्थिति है।
- हालांकि वर्तमान चरण में पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है, पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए किसी को आयकर विभाग या पैन कार्ड के वार्ड कार्यालय का दौरा करना होगा।