भारत के ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। इनमें से कई लोग गाय पालकर दूध बेचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है।
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बकरी पालन के लिए ऋण सुविधा
राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए बकरी पालन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बकरियां पालने के इच्छुक लोगों को 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। यानी जो भी व्यक्ति बकरी पालना चाहता है, सरकार उसे आर्थिक मदद और ऋण देगी। इस योजना के तहत 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।
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50 से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बकरी पालन के लिए छोटे से बड़े स्तर तक ऋण मुहैया कराने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर 50 से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। बता दें कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण सब्सिडी के आधार पर ही दिया जाता है। इस योजना के संचालन से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बकरी पालन योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- बकरी पालन ऋण योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास पशुओं की चराई के लिए 0.25 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।
- इस योजना में बकरी पालन के लिए 20 बकरियों के लिए 1 बकरी, 40 बकरियों के लिए 2 बकरियों के हिसाब से ऋण उपलब्ध है।
बकरी पालन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधी कागजात
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक स्टेटमेंट
- बकरी फार्म की व्यावसायिक रिपोर्ट
बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- बकरी पालन ऋण योजना के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- बकरी पालन ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जाना होगा।
- ऑफिस जाने के बाद आपको वहां से बकरी पालन ऋण योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म मिलने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
- जांच के बाद आपसे सरकारी अधिकारी संपर्क करेंगे, जिसके बाद आपको ऋण राशि प्रदान की जाएगी।