5.46 करोड़ परिवारों को मिलेगा एक रुपये किलो राशन, सभी कलेक्टरों ने आदेश जारी किया.
सरकार की योजना के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन दिया जाता है और कभी-कभी 1 रुपये किलो पर सरकार द्वारा इस पात्रता में लगभग 5.46 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 5 करोड़ 8 लाख के बारे में लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है। ऐसे में राज्य के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के उन पात्र लाभार्थियों को भी लाभ प्रदान करें, जो किसी कारणवश पात्र होने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. योजना के तहत 16 अगस्त से युद्धस्तर पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे छूटे हुए जरूरतमंद लोगों को भी मुफ्त राशन मिल सके।
शेष पात्र परिवारों को एनएफएसए के माध्यम से शामिल करने के लिए प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग फैज अहमद किदवई ने राज्य के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किये हैं. जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश में कुल 5.46 करोड़ लोगों को पात्रता सीमा दी गयी, जिसमें से वर्तमान में 5.08 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. इस तरह प्रदेश में अभी 38 लाख नये हितग्राही और जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। अत: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे छूटे हुए पात्र परिवारों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अधिसूचित किया जाता है. अधिनियम, 2013. श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्मिलित किया जाय।
इसके लिए ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय प्राथमिकता वाले परिवार के सदस्यों से संपर्क कर उनकी पहचान करें, इसके साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा एम राशनमित्र पोर्टल पर नई पात्रता पर्ची जारी करने/सदस्यों को जोड़ने के लिए निर्धारित आवेदन में पोर्टल पर आधार संख्या की पहचान करें. कर्मचारी। मोबाइल नंबर, पात्रता श्रेणी, वर्तमान पता और पात्रता श्रेणी से संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थी के आवेदन को पंजीकृत करने के बाद स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच के बाद और सिफारिश के बाद सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाना चाहिए। खाद्य विभाग को भेजी जाएगी। पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसित पंजीकृत लाभार्थियों की एएसओ, आईएसओ और उचित मूल्य की दुकान द्वारा मैपिंग। फिर एनआईसी भोपाल द्वारा जिले से प्राप्त आंकड़ों को एनआईसी हैदराबाद के साथ साझा कर पात्रता पर्ची जारी कर पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्ची का स्थानीय निकायों के माध्यम से जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण किया गया.
इस कार्य की समय सीमा तय की गई है, जिसके तहत 16 अगस्त से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है. ताकि जरूरतमंद पात्र छूटे हुए परिवारों को इसका लाभ मिल सके।