Income Tax New Tax slab: अब टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत 7 लाख तक नहीं देना होगा कोई टैक्स, जाने नये टैक्स स्लैब, अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे सैलरीड क्लास यानी नौकरीपेशा वालों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है,
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क्योंकि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में इसका ऐलान किया. दरअसल, नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मगर अब 7 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
5 लाख रु की सीमा को बढ़ा कर किया 7 लाख रु
दरअसलस, अब तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट यानी छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. यानी अब आपकी 7 लाख रुपये की तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, टैक्स पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर तीन लाख रुपए तक कर दी गई है. इससे पहले 2.5 लाख तक सीधी छूट थी. मगर अब इसे 50 हजार बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
Income Tax New Tax slab: अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब
- 0 से 3 लाख तक की आय पर 0 फीसदी
- 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी
- 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी
- 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी
- 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी
- 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी
पुरानी इनकम टैक्स रिजीम वाले इस तरह से समझें
- 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
- स्लैब 6 से घटा कर 5 किए गए
- कम से कम 10000 का टीडीएस हटाया गया
नई टैक्स को लेकर टैक्सपेयर्स में थी बेरुखी
नए इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के सलाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन पुराने टैक्स रिजिम में 7.5 लाख रुपये तक कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं. ज्यादातर लोग इसी कैटगरी में आते हैं और इसलिए नए इनकम टैक्स रिजिम का चुनाव करने के लिए इंसेटिव नहीं है. इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भले ही टैक्स दरें कम हो लेकिन होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्सपेयर्स को नई व्यवस्था लुभा नहीं पा रही थी. 2021-22 एसेसमेंट ईयर में 5 फीसदी से भी कम टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. यही वजह है कि वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक को बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है.